Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana: महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण में मदद करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण कदम को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर घोषित किया।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024’ की शुरूआत की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं को सरकार 50% तक सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे वे अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। अगर आप मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से जुड़ी और जानकारी चाहते है, तो आपको आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहिए ताकि सभी विवरण आप प्राप्त कर सकें।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, राज्य की महिलाओं को खुद का व्यापार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। यह योजना राज्य की सभी वर्गों की महिलाओं को समाहित करती है, जैसे कि विधवा, परित्यागी, तलाकशुदा, किन्नर, और अपराध या एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana का लाभ राज्य की 45 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत, ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है या जो अविवाहित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगी।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना |
इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा |
योजना को लॉन्च करने की तिथि | 2024 |
आवेदन शुरू कब से होगे | जल्द ही सूचित किया जाएगा |
इस योजना के लाभार्थि | राज्य की एकल महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही उपलब्ध होगी |
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Objective of Uttarakhand Ekal Mahila Swarojgar Yojana
समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में एकल महिलाओं की संख्या लगभग 3.5 लाख है, जिनमें से अधिकांश 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग की हैं। इस योजना से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता मिलेगी और रोजगार के अवसरों में सुधार होगा। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
देखें इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से व्यवसाय शामिल हैं?
कृषि, बागवानी, भेड़-बकरी पालन, कुकुट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, औघानिकी, फल व खाघ प्रसंस्करण – ये सभी कृषि और पशुपालन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण विभाग हैं। इनके माध्यम से खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में मदद होती है।
इसके अलावा, महिलाओं की मांग और आवश्यकता के आधार पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी योजना बनाई जा रही है।
Eligibility For Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana
- एकल महिला स्वरोजगार योजना में भाग लेने के लिए आपको उत्तराखंड का निवासी होना आवश्यक है। इस योजना को महिलाएं ही अपना सकती हैं। आवेदक महिला की आयु 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर और अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं पात्र हैं। महिला के परिवार की वार्षिक आय 72 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसे किसी भी संगठित सेवा, सरकारी या गैर सरकारी उपक्रम में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई महिला विकलांग है या किसी अन्य कल्याणकारी योजना से पेंशन प्राप्त कर रही है, तो भी वह इस योजना के लिए पात्र है।
देखिए क्या हैं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के फायदे
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई और महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है – ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’। इसका उद्देश्य है राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए सहायता करना।
- इस योजना के अनुसार, निराश्रित महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा उनके व्यवसाय की शुरुआत के लिए 1 लाख रुपए तक का 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
- यह योजना सभी वर्ग और जाति की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, जिससे समाज में समानता बढ़ेगी। इसके माध्यम से छोटे-छोटे रोजगार को स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- उत्तराखंड की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी और आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगी। अब महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ का लाभ प्राप्त करने से उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए नीचे दी गई सूची का पालन करें।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ये दस्तावेज़ आपकी पहचान और योजना के अधिकारिता की सत्यापन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ध्यान रहे कि सही और पूरे दस्तावेज़ से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाए रखा जा सकता है।
How To Apply For Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana
अगर आप मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करें। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इस समय सरकार ने इसे लागू नहीं किया है और न ही इसके तहत आवेदन की जानकारी को सार्वजनिक किया गया है। जब सरकार इसे लागू करेगी, तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित करेंगे। जिससे आप इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए आवेदन कर सकेंगी।
Important Links
Notification | Notification |
Apply Online | जल्द ही शुरू होंगे |
अधिकारिक वेबसाइट | जल्द जारी होगी |
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