E Kshatipurti Portal Online Apply 2024: हरियाणा सरकार ने E Kshatipuri Portal की शुरुआत की है। जिनको किसी भी बाढ़ के नुकसान का सामना करना पड़ा है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सरकार को सूचित कर सकते हैं। इसमें हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाएगी। पोर्टल के माध्यम से आप पशु/पक्षी, घर, व्यवसाय और फसल नुकसान या कोई भी अन्य नुकसान के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए सम्पूर्ण जानकारी नीचे दी गई
E Kshatipurti Portal Online Apply 2024: हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण
यदि बाढ़ से किसी की मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को प्रति केस चार-चार लाख रुपये मिलेंगे जिनका पक्का या कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी का घर बाढ़ के कारण हानि प्राप्त हुआ है, तो 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ में घायल होने या अन्य किसी बीमारी में प्रभावित होने पर, प्रत्येक व्यक्ति को 16 हजार रुपये दिए जाएंगे, परन्तु इसके लिए उन्हें एक सप्ताह से अधिक का अस्पताल में रहना होगा। यदि इस अवधि में कमी है, तो 5400 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि उन लोगों को दी जाएगी, जिनके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं है।
हरियाणा सरकार ने रबी-2024 फसल के नुकसान का पंजीकरण शुरू कर दिया है। ओलावृष्टि या अन्य कारणों से प्रभावित हुई खराब फसलों के लिए किसानों को ई-क्षतिपूर्ति पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2024 है।
पोर्टल से संबंधित जानकारी | हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण |
ये पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया | हरियाणा सरकार के द्वारा |
आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या हैं | अभी आवेदन के लिए दोबारा से पोर्टल गया हैं |
इस योजना के लाभार्थि | किसान |
उद्देश्य | ओलावृष्टि के कारण किसान की फसल खराब होने पर उन्हें राहत प्रदान करना |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | @ekshatipurti.haryana.gov.in |
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हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण का उद्देश्य – Objective of E Kshatipurti Portal Registration
हरियाणा सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति पंजीकरण शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करके राहत दी जाए। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हरियाणा सरकार इस योजना के शुरू होने से किसानों को नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी।
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हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण के लिए पात्रता
- हरियाणा राज्य के मूल निवासी किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- हरियाणा सरकार ने अंबाला, यमुनानगर, और पंचकूला के लिए पोर्टल खोला है।
- फसल पंजीकरण के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
- किसान का पहले ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पर पंजीकरण करना होगा।
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हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण लाभ एवं विशेषताएं
हरियाणा सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल किसानों को किसी भी कारण से फसल के नुकसान की सूचना देने का एक माध्यम है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार को फसल के नुकसान की जानकारी दे सकते हैं और सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा भुगतान किया जाएगा। फसल में खराबी होने पर, किसान को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जानकारी दर्ज करनी होगी और उन्हें फसल की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी।
E Kshatipurti Portal Online Apply करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए नीचे दी गई सूची का पालन करें।
- परिवार पहचान पत्र
- बैंक खाता संख्या
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण संख्या
- फसल नुकसान संबंधी दस्तावेज।
ये दस्तावेज़ आपकी पहचान और योजना के अधिकारिता की सत्यापन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ध्यान रहे कि सही और पूरे दस्तावेज़ से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाए रखा जा सकता है।
Haryana E Kshatipurti Portal Registration Process – हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण आवेदन कैसे करें
शुरूआत में, आपको आधिकारिक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाना होगा जिसका लिंक निचे दिया गया हैं। वहाँ, होम पेज पर परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) का चयन करें। अब, फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें और सदस्य के नाम का चयन करें। फिर, “सेंड ओटीपी” ऑप्शन पर क्लिक करें। अब, आपके फैमिली आईडी से जुड़ा रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। जब यह संपन्न हो जाए, तो एक ई-क्षतिपूर्ति पंजीकरण फार्म आपके सामने आएगा। फार्म में आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। अंत में, “सबमिट” ऑप्शन पर क्लिक करें और आपकी ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण संपन्न हो जाएगी।
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