Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024: हरियाणा प्रदेश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं अब मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल के माध्यम से पांच हजार रुपये की मातृत्व लाभ राशि प्राप्त कर पाएंगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना के पोर्टल का शुभारंभ कर दिया हैं।
Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024 – मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना क्या है?
महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था के दौरान मजदूरी करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना‘। गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता’ योजना शुरू की है। ताकि वे अपने स्वास्थ्य को सुनिश्चित रूप से बनाए रख सकें। इसके साथ ही, इस योजना के अंतर्गत वह महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं जो दूसरे बच्चे के रूप में लडक़े को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को उनके पोषण की देखभाल के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रदेश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं अब मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल के माध्यम से पांच हजार रुपये की मातृत्व लाभ राशि प्राप्त कर पाएंगी। मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने आज इस योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) February 15, 2024
योजना का नाम | मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना |
राज्य | हरियाणा |
इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया | हरियाणा सरकार |
इस योजना के लाभार्थि | वह महिलाएं जो दूसरे बच्चे के रूप में लडक़े को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की हैं। |
उद्देश्य | योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की पात्र महिलाओं को उनके जीवन यापन के लिए सरकार द्वारा वित्तीय राशि प्रदान करना है। |
लाभ राशि | पांच हजार रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | @https://saralharyana.gov.in/ |
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मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता -Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024
इस योजना से विशेष रूप से निम्नलिखित महिलाओं को लाभ होगा:
- आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं
- दिव्यांग महिलाएं (40% या पूर्ण रूप से)
- बीपीएल राशन कार्डधारक महिलाएं
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लाभार्थी महिलाएं
- ई-श्रम कार्डधारक महिलाएं
- केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगी।
- गर्भावस्था के बाद सहायता राशि प्राप्त करने के लिए बच्चे को जन्म देने से पहले कम से कम एक बार डॉक्टर के पास जाकर जांच करवानी चाहिए। इस जांच में बच्चे को पंजीकृत करना होता है और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरूरी है।
इसके अलावा, निम्नलिखित महिलाओं को भी लाभ मिलेगा:
- किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान महिलाएं
- वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम पारिवारिक आय वाली महिलाएं
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- आंगनवाड़ी सहायिका और आशा वर्कर
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य श्रेणी की महिलाएं
इस योजना के माध्यम से सभी उपरोक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता और सुविधाएं मिलेंगी।
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इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता
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Application Process for Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana – मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
Process to Apply Offline For Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana – ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आपको निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा।
- फिर, आपको “मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना” के लिए आवेदन फॉर्म आशावर्कर से प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ भी साथ लगाएं।
- सभी जानकारी भरने के बाद, फॉर्म को वहीं जमा करवाएं जहां से आपने उसे प्राप्त किया था।
Process to Apply Online For Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana
- सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।
- वहाँ एक आईडी पासवर्ड बनाएं या अगर पहले से है तो लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद “Apply For All Services” पर क्लिक करें।
- अब “मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना” को खोजें और उस पर क्लिक करें।
- फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें, और अंत में सबमिट करें।
इस तरीके से आप मातृत्व सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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