How to apply online in Palanhar Yojana 2024?

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राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना (Palanhar Yojana) अनाथ बच्चों के जीवन को संवारने का प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को सहायता प्रदान करना है जिनके माता-पिता नहीं हैं। इस योजना के अंतर्गत, इन अनाथ बच्चों को परिवार जैसा वातावरण, शिक्षा, भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

Palanhar Yojana 2024 Overview

पालनहार योजना के अंतर्गत, अब 5 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को ₹500 प्रति माह के बजाय ₹750 प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाएगी। और स्कूल में प्रवेश के बाद, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ₹1000 प्रति माह के बजाय ₹1500 प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा उन्हें वस्त्र, स्वेटर, जूते, और अन्य आवश्यकताओं के लिए ₹2000 की वार्षिक धनराशि भी दी जाएगी।

हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना में धनराशि बढ़ाने की घोषणा की गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने वर्ष 2023-24 के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, 6 लाख 50,000 से अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा।

Palanhar Yojana के लिए पात्रता हैं

इस योजना के तहत राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें उन बच्चों को भी शामिल किया जाएगा जो 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र और 6 वर्ष की आयु में स्कूल में प्रवेश करते हैं। तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उन बच्चों को भी लाभ प्राप्त होगा जिनके माता-पिता उनके पालन-पोषण में असमर्थ हैं।

पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या हैं

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • भामाशाह कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • विधवा / तलाकशुदा आदि का प्रमाण पत्र
  • आंगनबाड़ी या विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र

How to apply online in Palanhar Yojana 2024?

पालनहार योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वहां से आवेदन फार्म डाउनलोड करें।
  • इस आवेदन फार्म को A4 साइज पेपर पर प्रिंट करें।
  • आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ संलग्न करें।
  • आवेदन फार्म को संबंधित जिला अधिकारी, विकास अधिकारी, या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जमा करें।

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