Big Blow to Haryana Group C candidates, High Court Bans Declaration of Results: हरियाणा ग्रुप सी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक
High Court has Stayed the Declaration of Haryana Group C Results
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (पीएचएसी) ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के ग्रुप सी पदों के चयन परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी है, जोकि अगली सुनवाई तक रहेगी।
महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने बताया कि 29 जनवरी को पिछली सुनवाई के बाद, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अदालत को इस सप्ताह अंतिम परिणाम घोषित नहीं करने की सूचना दी थी।
1 फरवरी को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए अगली सुनवाई की तारीख 5 फरवरी 2024 तय की और इस बीच चयन परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी गई है।
यहां तक कि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चयन आयोग ने विभिन्न समूहों के सीईटी मेन्स/स्किल टेस्ट के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली में तकनीकी खामियां होने की शिकायत की थी, जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है।
इसमें तकनीकी खराबी आ गई और अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में आवेदन नहीं कर सके। सबसे पहले सीईटी परीक्षा आयोजित की गई और फिर उम्मीदवारों को आवेदन करना था। इसमें ऑनलाइन पोर्टल प्रणाली, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि को आधार माना गया। 5 फरवरी को आएगा कोर्ट का फैसला।
उन्होंने बताया कि 5 फरवरी को विचार-विमर्श के बाद अदालत का निर्णय आएगा। उन्होंने यह कहा कि यह एक अंतरिम आदेश है। याचिकाकर्ताओं के वकील अंकुर सिद्धार ने बताया कि लगभग तीन दर्जन उम्मीदवारों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बनाया गया पोर्टल दोषपूर्ण है।
आवेदन के समय 401 कैटेगरी थी लेकिन शैक्षणिक योग्यता के कॉलम पूरे नहीं थे। परिणामस्वरूप, कई उम्मीदवार इस दोषपूर्ण पोर्टल के कारण उन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सके जिनके लिए वे पात्र थे। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हरियाणा ग्रुप सी रिजल्ट घोषित करने पर हाई कोर्ट का फैसला
जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक चयन के परिणाम स्थगित रहेंगे। आयोग ने बताया कि सभी याचिकाओं में उनका जवाब लगभग एक समान था – आनोग की व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तय किया कि अगली सुनवाई 05 फरवरी 2024 को होगी और उस समय तक चयन के परिणामों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी।